महिने के अंत तक लिया जा सकता है राशन
अमरावती /दि.15– इससे पहले यदि कोई राशन कार्ड धारक 2-4 माह के एक बार भी राशन दुकानदार के पास जाता था, तो उसे हर महिने का राशन मिल जाया करता था. परंतु अब प्रत्येक क्षेत्र में ऑनलाइन पद्धति से कामकाज शुरु हो गया है. जिसके चलते जिस माह का राशन उसी माह में उठाना होता है. ऐसे मेें यदि महिने क आखरी तक भी राशन लेने हेतु जाते है, तो उस माह का राशन मिल सकता है. परंतु यदि किसी माह में राशन नहीं मिला और उस राशन की मांग अगले महिने में की जाती है, तो अगले महिने में पिछले माह का राशन नहीं मिलेगा.
* महिने के आखरी दिन तक राशन लेने का अधिकार
राशन कार्ड धारक को हर माह का राशन उसी महिने में उठाना होता है. इसके तहत यदि जारी माह में अंतिम दिन भी राशन दुकान में राशन कार्ड धारक जाता है, तो उसे उस माह का राशन मिलेगा.
* अगले महिने में नहीं मिलेगा पिछले माह का राशन
आपूर्ति विभाग ने ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित है. जिसके चलते हर महिने का राशन उसी महिने में उठाना होता है. यदि महिना बदल जाता है, तो फिर पिछले माह का राशन नहीं दिया जाएगा.
* जिले मेें 5.37 लाख राशन कार्ड धारक
जिले में 1914 सरकारी राशन दुकाने है. साथ ही अंत्योदय, प्राधान्य कुटूंब व किसान कुटूंब ऐसे कुल 5 लाख 37 हजार 95 राशन कार्ड धारक है.
* सरकारी अनाज के दुकानों का कामकाज अब ऑनलाइन शुरु हो गया है. किसने राशन लिया है और किसने राशन नहीं लिया है, यह बात हर महिने स्पष्ट हो जाती है. राशन कार्ड धारक अब प्रत्येक माह के अंतिम तारीख तक राशन दुकान में जाकर अपने हिस्से का राशन उठा सकते है. परंतु किसी भी महिने में किसी भी राशन कार्ड धारक को पिछले महिने का राशन नहीं मिलेगा.
– डी. के. वानखडे,
जिला आपूर्ति अधिकारी
* राशन कम मिलने की करें शिकायत
यदि किसी राशन कार्ड धारक को निर्धारित से कम राशन मिलता है, तो संबंधित लाभार्थी द्वारा आपूर्ति विभाग अथवा तहसीलदार के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.