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आरडीसी भटकर ने सरकार से मांगी राय

मामला एनटी द्बारा दिए गये जन्म प्रमाणपत्र का

* 4 तहसीलों में 5611 सर्टिफिकेट हो गये थे जारी
* एसडीओ की जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार
अमरावती/ दि. 12- जिले की 4 तहसीलों में 5611 जन्म प्रमाणपत्र नायब तहसीलदार द्बारा दिए जाने से इस बारे में अब निवासी उपजिलाधिकारी अनिल भटकर ने राज्य शासन ने मार्गदर्शन मांगा है. उसी प्रकार जिलाधीश द्बारा जन्म प्रमाणपत्रों की जांच के विषय में नियुक्त एसडीओ की एक सदस्यीय समिति की अहवाल का इंतजार भी किया जा रहा है. आरडीसी भटकर ने कहा कि शासन से राय मिलते ही इस बारे में कार्रवाई की जायेगी.
उल्लेखनीय है कि विलंब के जन्म प्रमाणपत्रों के बारे में जिला दंडाधिकारी डीएम ने तहसीलदार को प्राधिकृत किया था. तहसीलदार ने इसके लिए नायब तहसीलदारों को प्राधिकृत कर दिया. जानकारों ने बताया कि प्राधिकृत अधिकारी अपने अधिकार प्राधिकृत नहीं कर सकते. जिससे अमरावती, अचलपुर, नांदगांव खंडेश्वर और चिखलदरा तहसीलों में नायब तहसीलदार द्बारा जारी 5611 जन्म प्रमाणपत्र अवैध हो जाने का दावा किया जा रहा हैं.
प्रशासकीय हलकों में यह चर्चा सुनने मिल रही है कि जिलाधीश द्बारा तहसीलदार को दिए गये अधिकार तहसीलदार द्बारा नायब तहसीलदार को पुनर्प्रदान करने का उल्लेख नहीं है. इसलिए चार तहसीलों में जारी दस्तावेज और प्रमाणपत्र को लेकर आरडीसी ने राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा है.
क्या कहता है जिला प्रशासन
जिला दंडाधिकारी सौरभ कटियार ने कार्यकारी दंडाधिकारी अर्थात तहसीलदारों को विलंब के जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र देने के लिए प्राधिकृत किया. जिला प्रशासन बचाव मुद्रा में कह रहा है कि नायब तहसीलदार भी कार्यकारी दंडाधिकारी है. जबकि जिलाधीश द्बारा आदेश में नायब तहसीलदार को प्राधिकृत किए जाने का उल्लेख कहीं नहीं है.
अमरावती में हो कार्रवाई
मालेगांव तहसील में इस प्रकार का मामला उजागर हुआ. जिससे वहां नायब तहसीलदार द्बारा जारी 2979 प्रमाणपत्र रद्द किए गये. नायब तहसीलदारों के इस बारे में अधिकार खत्म किए गये हैं. जिले के अंजनगांव सुर्जी में ऐसा प्रकरण सामने आया हैं. वहां भी मालेगांव जैसी प्रमाणपत्र रद्द करने की कार्रवाई नहीं की गई.

चार तहसीलोें के आंकडे
तहसील आवेदन सिफारिश
अमरावती 4493 2823
अचलपुर 2654 2527
नांदगांव खंडे – 271
चिखलदरा 29 01

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