अमरावती/ दि.31– सांसद नवनीत राणा की जाति वैद्यता प्रमाणपत्र को मुंबई उच्च न्यायालय व्दारा रद्द कर दिया गया था. सर्वोच्च न्यायालय की द्बिसदस्यीय खंडपीठ ने अब इस मामले में सुनवाई को लेकर तीन सप्ताह का समय दिया है. जिले की पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल सहित अन्य तीन याचिका की सुनवाई करते समय मुंबई उच्च न्यायालय ने गत वर्ष 8 जून को सांसद नवनीत राणा की जात वैद्यता प्रमाणप्रत्र संबंधित विभाग के पास जमा करने व 2 लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश सांसद राणा को दिए थे. जिसमें सांसद राणा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विनित शरण और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की खंडपीठ के सामने संबंधित मामले की सुनवाई की गई. इस समय नवनीत राणा की ओर से इ.सी. अगरवाल, प्रतिवादी की ओर से सुधांक्षु चौधरी, एड. राहुल चिटणीस, सचिन पाटिल, एड. जी.ओ.जोसेफ, एड. आदित्य पांडे, एड. श्वेतल शेफल, एड. ए.एम. सिंघवी, शदन फरासद, एड. अमित भंडारी, एड. सचिन थोरात, एड. तन्वी, एड. शौर्य दासगुप्ता, एड. प्रमोद पाटिल उपस्थित थे. संबंधित मामले में अब अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद की जाएगी ऐसे आदेश सर्वोच्च न्यायालय व्दारा दिए गए.