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सीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के कारण

सांसद वानखडे, विधायक यशोमती सहित 40 पर केस

अमरावती/दि. 19 – भाजपा जिलाध्यक्ष और सांसद डॉ. अनिल बोंडे द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीभ को चटके देने वाले बयान व वीडियो ने ऐन विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने बगैर अनुमती आंदोलन करने के मामले में सांसद बलवंत वानखडे विधायक यशोमती ठाकुर, कांग्रेस के दोनों शहर व जिलाध्यक्ष सहित 40 नेता-पदाधिकारियों पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किए हैं. हे.कां. राहुल थोरात की शिकायत के अनुसार महाराष्ट्र पुुलिस कानून की धारा 135 के तहत उपरोक्त आरोपियों को नामजद किया गया हैं. पुलिस रिपोर्ट में ही कहा गया है कि किसी भी पदाधिकारी को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया गया.
सांसद वानखडे के साथ महाराष्ट्र पुुलिस कानून की धारा के तहत नामजद नेताओं में पूर्व विधायक डॉ. सुनिल देशमुख, प्रा. वीरेन्द्र जगताप, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मिलींद चिमोटे, अनिकेत देशमुख, हरिभाऊ मोहोड, प्रवीण मनोहरे, नितिन गोंडाने, हेमंत चिमोटे, रविन्द्र शिंदे, सागर कलाने, आकाश खडसे, सागर व्यास, सचिन निकम, संजय मोरे, संजय आठवले, निलेश गुहे और अन्य का समावेश हैं.
राहुल थोरात की शिकायत में आरोपियों ने जमावबंदी का आदेश का उल्लंघन कर सीपी ऑफिस के सामने बगैर अनुमती लिए आंदोलन कर सांसद अनिल बोंडे के राहुल गांधी संबंधी आक्षेपार्ह विधान के विरोध में नारेबाजी की. यह भी कहा गया कि आरोपियों ने पुुलिस उपायुक्त मुख्यालय शहर के जमावबंदी आदेश 5685/ 24 में धारा 37 (1) (3) का उल्लंघन किया. उपनिरीक्षक शशांक पवार आगे जांच कर रहे हैं.

 

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