अमरावती

टूकडा बंदी कानून पर करे पुनर्विचार

कई छोटे प्लॉट धारकों को खरीदी-बिक्री करने में हो रही दिक्कतें

अमरावती/दि.7 – पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे व्दारा 21 जुलाई को प्लॉट के टूकडा बंदी कानून को लागू किया है. इस कानून के चलते कई छोटे प्लॉट धारकों को खरीदी बिक्री का व्यवहार करने में दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. छोटे यानी टूकडा प्लॉट की खरीददारी उपनिबंधक कार्यालय में नहीं हो रही है.
कई प्लॉट धारकों का कहना है कि पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे ने 21 जुलाई को यह आदेश जारी किया, लेकिन इस कानून को 21 जुलाई से पूर्व जिन लोगों के प्लॉट के टूकडे तैयार किये थे उन्हें भी लागू किया जा रहा है. शासन 21 जुलाई के बाद प्लॉट के टूकडे करने वाले प्लॉट धारकों को पंजीयन से वंचित करे, किंतु 21 जुलाई से पूर्व जिन प्लॉट धारकों ने इस प्रकार से छोटे प्लॉट खरीदे है, उन्हें इस कानून से छुट मिलना चाहिए, इस तरह की मांग की जा रही है. छोटे प्लॉट धारकों का सरकारी कार्यालय में रिकॉर्ड बना रहे, इसके लिए कानून में प्रावधान करने की मांग संगठन ने की है. ज्ञापन सौंपते समय डॉ.अमोल वारे, अतुल बडगुजर, सागर मेहेरे, दत्तात्रय राउत, राहुल पलसकर, रोहित भोयर, कुणाल देशमुख, नरेंद्र वारे आदि उपस्थित थे.

जिलाधिकारी को सौंपा निवेदन

कार्यालय की ओर से ऐसे ग्राहकों को महापालिका से सबडिवीजन करने का सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन मनपा में भी शासन आदेश से सब डिवीजन करने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है. ऐसे में प्लॉट धारक जाये तो जाये कहा, की स्थिति में है. इसी परिस्थिति का बकान करते हुए मंगलवार को बडगुजर कंस्ट्रक्शन के संचालक व ज्ञानप्रकाश बहुउद्देशीय समाजसेवी संस्था व्दारा जिलाधिकारी पवनीत कौर को निवेदन सौंपा गया. टूकडा प्लॉट खरीदी-बिक्री पर पाबंदी के कारण अब ऐसे व्यवहार बिना सरकारी रिकॉर्ड के किये जा रहे है, इससे न केवल ग्राहकों का नुकसान हो रहा है बल्कि राजस्व विभाग का भी राजस्व डूब रहा है.

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