तत्कालीन आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ अपराध दर्ज करें
संभागीय आयुक्त ने दिए जिलाधिकारी को निर्देश
अमरावती/दि.26 – शांति महिला बचत समुह के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों व्दारा तत्कालीन जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल टकसाले, लिपिक मोयजे, अनिल वनवे के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज करने के निर्देश संभागीय आयुक्त व्दारा जिलाधिकारी को दिए गए. बडनेरा स्थित पहल फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉ. अलविना हक फिरोज खान की शिकायत पर व अपर जिला अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई. संभागीय आयुक्त ने अपने पत्र में कहा कि राशन दूकान का विज्ञापन प्रकाशित करते समय उसमें अनेकों त्रुटियां पायी गई थी. शांति महिला बचत गुट ने झूठ प्रमाणपत्र व फर्जी निवासी दाखिले बगैर हस्ताक्षर से किराया करार नामा जैसे दस्तावेज व झूठा हलफनामा दाखिल कर राशन दूकान हासिल की. जबकि अध्यक्ष वहां के निवासी नहीं है इसमें प्रचलित नियमों का उल्लंघन हुआ है.
राशन दूकान मंजूर करते समय जल्दबाजी की गई. अन्य समिति संदस्यों के समक्ष निर्णय नहीं लिया. आर्थिक दस्तावेजों की जांच नहीं की गई. संबंधित अधिकारी ने भी सदोष जांच की तत्तकाल जिला आपूर्ति अधिकारी ने भी अपनी जवाबदारी नहीं निभाई. शांति महिला बचत समुह पर पहले ही अपराध दर्ज है 2013 से लेखा परीक्षण भी इस बचत समूह का नहीं हुआ है इतना ही नहीं अनिल वनवे के नाम पर छह दूकाने है. उनका शांति महिला बचत समूहों से संब्ध है इन सभी मामलो की जांच कर उचित कार्रवाई के आदेश संभागीय आयुक्त व्दारा दिए गए.