अमरावती

कर्ज योजना में विकलांगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज करें

जिलाधिकारी को अपंग जनता दल का ज्ञापन

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२३ – कर्ज योजना में विकलांगों को गुमराह व मानसिक रुप से परेशान करने वाले लीग मैनेजर सहित बैंक मैनेजर के खिलाफ अपंग सख्त अधिनियम की धारा 92 के तहत अपराध दर्ज किया जाये अन्यथा सामूहिक आत्मदाह आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है. इस संबंध में अपंग जनता दल की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया.
निवेदन में कहा गया है कि विकलांगों का विकास करने व उन्हें स्वयं रोजगार मिल सके, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार ने विविध योजना व सहूलियत शुरु की है. जि.प. समाज कल्याण विकलांग विभाग अंतर्गत स्वयं रोजगार कर्ज योजना डेढ़ लाख रुपए तक शुरु की गई है. जिले के 14 विकलांग बेरोजगारों ने स्वयं रोजगार के लिए समाज कल्याण विभाग में प्रस्ताव दाखिल किये हैं. यह प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग व्दारा जांच पड़ताल करने के बाद संबंधित बैंकों को मंजूरी के लिये भेजे गये हैं. लेकिन बैंक मैनेजर इन मांगों को मंजूर कराने के लिये टालमटोल कर रहे हैं. प्रस्ताव भी बैंक शाखा में धूल खाते पड़े हुए हैं. अपंग जनता दल की मांग है कि 14 विकलांग बेरोजगारों के कर्ज को तत्काल मंजूर किया जाये, विकलांग कर्ज मंजूर समिति का पुनर्गठन किया जाये. कर्ज मंजूरी के लिये गुमराह करने वाले बैंक मैनेजर के खिलाफ धारा 92 के तहत अपराध दर्ज किया जाये, अन्यथा सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई है.
निवेदन सौंपने वालों में राजीक शाह दिलबर शाह (अलहिलाल कॉलोनी),मयुर मेश्राम (हिवरा बु.),मुतलीक इस्माईल चाऊस (वाटपुर),सुनील दिघडे (निंभोरा), प्रमोद शेबे (टोंगलाबाद), शेख रुस्तम शेख बनु (हाजी बशीर नगर), राहुल वानखडे (ढवलसरी), मो. राजीक मोे. शरीफ (पठान चौक),मो.ईलीयाज मो.युनुस (हाथीपुरा),शेख नीसार शे.बुरान (अंसारनगर),फारुखशाह ईस्माईल शाह (नुर नगर नं.2) का समावेश है.

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