अमरावती/दि.16 – वैद्यकीय उपकरण उत्पादक अपने उत्पादन का पंजीयन तत्काल कराये, ऐसा आह्वान अन्न व औषध प्रशासन के सहायक आयुक्त (औषध) उ.भा.घरोटे ने किया है.
उन्होंने बताया कि, वर्ष 2017 से पहले अधिसूचित वैद्यकीय उपकरण पर दवा व सौंदर्य प्रसाधन नियमांतर्गत नियंत्रण रखा जाए, मगर अधिसूचित स्वास्थ्य उपकरण की सूची बहुत कम थी. 2017 में औषध व सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 अंतर्गत स्वास्थ्य उपकरण नियम पारित किया. इस नियमानुसार मरीज के इलाज के लिए व रोग निदान के लिए लगने वाले अलग-अलग उपकरण का अंतर्भाव किया गया और उसका विभाजन हुआ. उपकरण पंजीयन के लिए उत्पादकों को समय उपलब्ध कराया गया है. इसके कारण तत्काल पंजीयन कराये, निर्धारित समयावधि याने एक वर्ष के लिए 30 सितंबर 2022 तक पंजीयन अनिवार्य किया गया है. वक्त रहते पंजीयन न कराने पर कानून अनुसार कडी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी भी चेतावनी घरोटे ने दी.