* महारेरा व्दारा पंजीयन नियमित करने 50 हजार का दंड
अमरावती/दि.9- महारेरा ने सितंबर के तीसरे सप्ताह तक स्थगित प्रकल्पों में से आगामी 10 नवंबर तक जो प्रकल्प दंड की 50 हजार राशि और तीन माह का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं करेगा, उसके पंजीयन को रद्द करने की चेतावनी दी है. महारेरा की ओर से बताया गया कि स्थावर संपदा अधिनियम की धारा 11 विनियमन के नियम 3, 4 और 5 के अलावा जुलाई 2022 के आदेश क्रमांक 33 की धारा 3 तथा 4 के अनुसार प्रत्येक विकासक को तीमाही/वार्षिक कालबद्ध पद्धति से निर्धारित विवरण प्रपत्र वेबसाइट पर अपडेट करना बंधनकारक है.
स्थायी संपत्ति अधिनियम प्रकल्प में तीन महा में कितने फ्लैट, गैरेज का पंजीयन हुआ, कितनी राशि आई, कितनी खर्च हुई, भवन के नक्शे में बदल हो तो उसकी जानकारी प्रपत्र 1, 2 और 3 वेबसाइट पर दर्ज करना आवश्यक है. फिर भी 363 प्रकल्प ने नियम का पालन नहीं किया. जिससे महारेरा ने इन प्रकल्पों का पंजीयन स्थगित कर दिया. उपरांत 72 प्रकल्पों ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भरा एवं जानकारी दी. अभी भी 291 प्रकल्प ने जानकारी अपडेट नहीं की है. उन्हें 10 नवंबर तक मुद्दत है. जिसमें से पंजीयन नियमित कर सकते हैं. जुर्माना और जानकारी देनी होगी.