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1 अप्रैल से नई दरें हो जायेगी लागू, पुराने वाहन चलाना होगा मुश्किल
अमरावती/दि.6 – केंद्र सरकार द्वारा आगामी 1 अप्रैल से नये वाहनों के पंजीयन एवं पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र हेतु लिये जानेवाले शुल्क में भारी-भरकम वृध्दि करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के नूतनीकरण, पंजीकरण व फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए दो से पांच गुना अधिक खर्च करना पड सकता है. जिसके चलते अब पुराने वाहनों को चलाना काफी अधिक महंगा पड सकता है.
बता दें कि, पुराने वाहन चलाने योग्य स्थिति में है अथवा नहीं, इस हेतु पुराने वाहनों के लिए आरटीओ से फिटनेस प्रमाणपत्र लेना बेहद आवश्यक है. साथ ही नये वाहनों की तरह पुराने वाहनों का भी आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है. जिसके लिये वाहन धारकों को आरटीओ के पास निर्धारित शुल्क जमा करना होता है. किंतु अब केंद्र सरकार द्वारा इस शुल्क में भारी-भरकम वृध्दि करने का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को आगामी 1 अप्रैल से अमल में भी लाया जायेगा. जिसके चलते अब पुराने वाहनोें का पंजीयन कराना और फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना पहले की तुलना में दो से पांचगुना अधिक महंगा हो जायेगा. जिसके चलते अब सभी वाहनधारक काफी चिंता व संकट में फंसे दिखाई दे रहे है.
वाहन पुराना शुल्क नया शुल्क
नई दुपहिया का पंजीयन 300 300
नई कार का पंजीयन 600 600
पुरानी दुपहिया का पंजीयन 300 1000
पुरानी कार का पंजीयन 600 5000
15 वर्ष के बाद फिटनेस प्रमाणपत्र
वाहन पुराना शुल्क नया शुल्क
ऑटो रिक्षा 600 2000
कार 600 5000
हलके मालवाहक 1000 1500
भारी मालवाहक 1500 1500
15 वर्ष पुराने वाहनोें का प्रयोग नहीं करना ही ठीक
15 वर्ष पुराने सभी तरह के वाहनों को प्रतिवर्ष आरटीओ के पास पूर्ण पंजीयन हेतु ले जाना होता है. जिसके शुल्क में आगामी 1 अप्रैल से भारी-भरकम वृध्दि होनेवाली है. ऐसे में अब 15 वर्ष पुराने वाहनों का प्रयोग नहीं करना ही ज्यादा ही ठीक रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है.