अमरावती

जिले में संचारबंदी के नियमों में पुन: शिथिलता

दूकान, मॉल अब सुबह 7 से शाम 6 बजे तक शुरु रहेगें

अमरावती/दि.30 – जिले में अब कोरोना संक्रमण धीरे-धीरे कम होता दिखाई देने पर जिला प्रशासन द्बारा संचारबंदी के नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है. जिसमें अब दूकान, मॉल व अन्य प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शुरु रहेगेें तथा होटल व रेस्टारेंट भी 7 बजे तक शुरु रखने की अनुमति दी गई है. यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे. ऐसे आदेश अप्पर जिलाधिकारी रामसिद्ध भट्टी द्बारा रविवार को जारी किए गए है.
जिले में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक संचारबंदी लागू रहेगी. स्वास्थ्य व अत्यावश्यक सेवाओं को छोडकर आस्थापना के 50 फीसदी उपस्थिती पर उद्योगों को भी अनुमति दे दी गई है. जिसमें सभी को कोरोना महामारी के संदर्भ में उपाय योजना के तहत लगाए गए सभी नियमों का पालन करना होगा. जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की ट्रैवल्स, निजी बस, व एसटी महामंडल की बस व महापालिका की बस सेवा, ऑटो यातायात सेवाएं संचारबंदी की कालावधि में शुरु रहेगी. संचारबंदी के दौरान होटल बंद रहेगें.
किंतु उस कालावधि में पार्सल सुविधाओं को अनुमति दी गई है. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कालावधि में 50 फीसदी क्षमता की अनुमति दी गई है. जो भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करेगा उससे 25 हजार रुपए का जुर्माना व दस दिनों तक होटल सील कर दिया जाएगा. ऐसे निर्देश होटल व्यवसायियों के लिए जारी किए गए है. साथ ही अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत मजीप्रा, महावितरण, रसोई गैस सिलेंडर आपूर्ति व स्वच्छता का कार्य शुरु रहेगा. इस प्रकार के आदेश अप्पर जिलाधिकारी रामसिद्ध भट्टी ने रविवार को जारी किए.

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