अमरावती

2.55 करोड की धोखाधडी केस में आरोपियाेंं को राहत

हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोकी चार्जशीट

 अमरावती/ दि. 27 वाशिम जिले के कारंजा ने प्रस्तावित टीटी सुपर बाजार में दुकान खरीदी के करार का उल्लंघन करने के कारण 20 लोगों की फरियाद पर दर्ज 2 करोड 55 लाख की धोखाधडी प्रकरण में उच्च न्यायालय ने आरोपियों को राहत दी है. इस मामले में एड. सपना जाधव राठोड ने आरोपी डेवलपर्स सुनील तोटे और ज्ञानेश्वर कदम का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करते हुए राहत दिलाई. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को स्पष्ट कहा कि अगले आदेश तक तोटे और कदम के विरूध्द दोषारोपपत्र दायर न किया जाए.
मामला ऐसा है कि 15 जनवरी 2017 को प्रिया चंद्रकांत ठाकरे और चंद्रकांत सुभाष ठाकरे ने सुनील तोटे, ज्ञानेश्वर कदम और अन्य के साथ ब्ल्यू स्टार बिल्डकॉन कंपनी स्थापित कर 79 व्यावसायिक गाले का टीटी सुपर बाजार बनाने का निर्णय किया था. उसमें 5 नंबर का गाला 23 लाख रूपए में बुक किया गया. किंतु ठाकरे द्बारा इस निर्माणाधीन टीटी सुपर बाजार का काम रूकवा देने से आरोपी तोेटे और कदम शिकायतकर्ता के साथ हुआ सौदा पूर्ण नहीं कर सके. कोर्ट में उनकी तरफ से बताया गया कि वे आज भी टीटी सुपर बाजार का निर्माण पूर्ण करना चाहते हैं. उन्होंने प्रस्तावित मार्केट पर 3 करोड 75 लाख रूपए खर्च किए हैं. कोर्ट ने प्रकरण को दिवानी प्रकरण करार देकर आरोपपत्र दाखिल करने पर स्टे दे दिया.

 

 

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