अमरावती

दोनो अभियंताओं को उच्च न्यायालय से राहत

दो माह बाद मिली अग्रीम जमानत

* प्रभात चौक की इमारत ढहकर 5 की मौत का मामला
अमरावती/दि.13 – प्रभात चौक की इमारत ढहने के कारण मलबे में दबकर 5 लोगो की मौत होने की घटना 30 अक्तूबर को घटी थी. इस मामले में नामजद किए गए महापालिका मध्य झोन के उपअभियंता सुहास चव्हाण व अजय विंचुरकर को करीब 2 माह बाद राहत मिली है. लगातार फरारी काट रहे दोनो अभियंताओं को उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने अग्रीम जमानत दे दी है.
पिछले 2 माह से दोनों अभियंता भूमिगत हो गए थे. जिसके कारण महापालिका गलियारे में विभिन्न चर्चाएं जारी थी. इस मामले की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ था. राजदीप एम्प्रोरियम की छत ढह जाने के कारण उस मलबे में व्यवस्थापक व निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूर इस तरह 5 लोगों की दबकर मौत हो गई थी. इस मामले में इमारत मालिक को गिरफ्तार किया गया था. इस बीच एक मृतक की पत्नी ने महापालिका प्रशासन पर भी आरोप लगाया था. इसमें दोषी दिखाई देने पर पुलिस ने अभियंता सुहास चव्हाण और अजय विंचुरकर का भी नाम उसमें दर्ज कर लिया था. पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती इससे पहले दोनों अभियंताओं ने छूट्टी का आवेदन कर भूमिगत हो गए थे. दोनों ने गिरफ्तारी से पूर्व अग्रीम जमानत के लिए आवेदन किया. परंतु जिला व सत्र न्यायालय ने तारीख पे तारीख के बाद दोनों के अग्रीम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया. इस पर जिला न्यायालय के आदेश को दोनों अभियंताओं ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुरी खंडपीठ में चुनौती दी. उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देते हुए दोनों की अग्रीम जमानत मंजूर कर ली है, ऐसी जानकारी एड. प्रशांत देशपांडे ने दी.

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