* आर्वी में गर्भपात कराने का मामला
वर्धा/दि.23 – आर्वी स्थित कदम अस्पताल में नाबालिक लडकी का गर्भपात कराने के मामले में गिरफ्तार की गई परिचारिका संगीता काले और पूजा दहाड को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राहत दी है. दोनो की जमानत मंजूर कर उन्हें छोडा गया है.
इस मामले में पिछले कई माह से तहकीकात शुरु थी, शासन की ओर से इस मामले की विभिन्न पहलुओं को देखते हुए जांच की गई. डॉ. रेखा निरज कदम को गिरफ्तार किया गया. इसी तरह दावाओं मेें हेराफेरी करने के मामले में डॉ. निरज कदम को भी गिरफ्तार किया गया. इन दोनो की सहायता करने के मामले में परिचारिका संगीता काले और पूजा दहाट को आर्वी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. डॉ. रेखा कदम और डॉ. निरज कदम दोनो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है. कुछ दिन पहले दोनो परिचारिकाओं ने जमानत पाने के लिए अदालत में आवेदन दायर किया था मगर अदालत ने उनकी जमानत का आवेदन खारिज कर दिया था.
आरोपी डॉ. रेखा कदम व सरकारी दवा में हेराफेरी करने के मामले में डॉ. निरज कदम की तहकीकात पूरी हो चुकी है. दोनो मामले के दोषारोप पत्र नागपुर के मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच के समक्ष उसी तरह वर्धा के जिला सत्र न्यायालय में दायर किए गए. आरोपी संगीता काले व पूजा दहाट को मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति किलोर ने जमानत मंजूर कर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए है. इस मुकदमे में आरोपी परिचारिकाओं की ओर से नागपुर की एड. रजनी व्यास व एड. प्रसाद धारसकर ने दलिले पेश की.