अमरावतीमहाराष्ट्र

कम कृषि भूमि क्षेत्र रहने वाले किसानों को मिली राहत

तुुकडा बंदी कानून में बडा बदल

* पांच गुंठा तक की जमीन की खरीदी-बिक्री संभव
मुंबई/दि.30– राज्य सरकार ने टुकडाबंदी कानून में बडा बदल किया है. अब किसान 1 से 5 बीघा (गुंठा) तक जमीन की खरीदी-बिक्री कर सकते है. इस फैसले से कृषि भूमि का कम क्षेत्र रहने वाले किसानों को बडी राहत मिली है, इससे खरीदी-बिक्री के व्यवहार बढने की संभावना है.

वर्तमान में प्रचलित कानून के अनुसार बागबानी क्षेत्र कम से कम 10 गुंठा तथा जिरायती क्षेत्र कम से कम 20 गुंठा खरीदी कर सकते थे. इससे कम क्षेत्र की जमीन की खरीदी करना है तो इसके लिए प्रांत अधिकारी से अनुमति लेना पडता था. इसी बीच इस कानून में अब बदल किया गया है. जिन किसानों को खेत रास्ता, घरकुल अथवा कुंए के लिए जगह की जरूरत है तो वह किसान जिलाधिकारी की अनुमति से 1 से 5 गुंठा क्षेत्र की खरीदी कर सकते है. इसके लिए जरूरी आवेदन का नमुना भी राजस्व व वनविभाग ने दिया है. इसमें खरीदार का और बिक्री करनेवाले का नाम, पता, गट क्रमांक, कुंए का आकार, भूजल सर्वेक्षण का एनओसी प्रमाणपत्र, सहधारक का सहमति पत्र आदि का समावेश रहेगा.

* यह रहेंगे नियम और शर्तें
यदि कुंए के लिए जमीन चाहिए तो इसके लिए जिलाधिकारी के पास आवेदन कर मंजूरी लेना जरूरी है. जमीन खरीदी करते समय जिलाधिकारी का आदेश जोडना पडेगा. इसके साथ ही कुंआ खोदने की मंजूरी, भूजल सर्वेक्षण का एनओसी प्रमाणपत्र, जमीन का भू-सहनिर्देशक जरूरी है. घरकुल लाभार्थी को जमीन खरीदना है तो इसके लिए केवल 1 हजार चौरस फूट जमीन का हस्तांतरण करने की मंजूरी मिलेगी. सडक के लिए जगह चाहिए तो समीपस्त सडक के जोड रास्ते का भू-सहनिर्देशकों का समावेश रहनेवाले तहसीलदार की रिपोर्ट जिलाधिकारी मांगेंगे. इसके बाद ही मंजूरी मिलेगी. और खरीदी के बाद सातबारा पर ‘अन्य अधिकार’ में दर्ज होगा.

* एक साल के लिए ही मंजूरी
खेतरास्ता, घरकुल अथवा कुंए के लिए जमीन की खरीदी की अनुमति जिलाधिकारी ने देने पर यह मंजूरी केवल एक साल के ही होगी. अवधि समाप्त होने के बाद अनुरोध पर दो साल के लिए अवधि बढा दी जा सकती है. किंतु इस दौरान जमीन का इस्तेमाल न होने पर मंजूरी रद्द हो सकती है, ऐसा आदेश में कहा गया है.

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