अमरावती

पूर्व पार्षद वसीम करोडपति को हाईकोर्ट से राहत

पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने की मनाही

अमरावती/दि.6– बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती के भूतपूर्व नगरसेवक वसीम करोडपति को बडी राहत दी है. न्या. विनय जोशी और न्या. महेंद्र चांदवानी ने अमरावती पुलिस को करोडपति के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने से रोकने के आदेश जारी किए. हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर पुलिस वसीम करोडपति के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकेगी. अदालत में एड. पंकज नवलानी ने करोडपति की तरफ से पैरवी की. उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल को नागपुरी गेट थाने में दर्ज महाराष्ट्र जुगार एक्ट की धारा के तहत एफआईआर मान्य नहीं है. क्योंकि इसमें धारा 4 व 5 के तथ्य सामने नहीं आते. एड. नवलानी ने 2017 में ऐसे ही प्रकरण में गजेंद्र शिवप्रसाद केडिया के मामले का हवाला दिया. जिसमें हाईकोर्ट ने केडिया को राहत दी थी. एड. नवलानी ने अदालत में कहा कि कार्रवाई में खेल का नाम नहीं दिया गया है. ताश के पत्तों के साथ कौशल का खेल जुआ नहीं माना जा सकता. एड. नवलानी की दलीलों के बाद कोर्ट ने उक्ताशय का आदेश दिया. सरकारी पक्ष एड. श्रीमती हैदर ने प्रस्तुत किया.

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