अमरावती/दि.12– प्रेम त्रिकोण में सामूहिक बलात्कार व हत्या के मामले में हाईकोर्ट में अक्षय सोनोने को राहत प्रदान कर शिकायतकर्ता व पुलिस थाने को नोटिस जारी की है. एड. सपना जाधव ने आरोपी की ओर से पैरवी की.
चांदूर बाजार तहसील के शिरजगांव कसबा गौरीपुरा निवासी शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी बेटी का 5 जुलाई 22 में हल्दी कार्यक्रम था. दूसरे दिन सुबह 5 बजे दुल्हे के घर जाना था. सभी घर में सोये हुए थे. सुबह उठने पर बेटी नजर नहीं आयी. घर की कडी बाहर से लगाई थी. उसका मोबाइल तकिये के नीचे नजर आया. मोबाइल जांचने पर महेश खाजोने का नंबर मिला. महेश ने बताया कि उसने 500 रुपए उधार दिए थे. शुरूआत में लडकी लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई. 12 जुलाई को एक कुएं में बेटी का शव नजर आया. आरोपी अक्षय सोनोने हमेशा मृतक को नहाते वक्त देखता था, एक तरफा प्यार करता था. जबकि मृतक और महेश के बीच प्रेमसंबंध थे. लडकी का विवाह दूसरी जगह निश्चित होने पर आरोपी महेश लडकी को कुएं के पास ले गया, वहां अक्षय भी पहुंचा. दोनों ने लडकी को धमका कर अत्याचार किया. मृतक व आरोपियों के बीच झडप हुई. दोनों ने मिलकर लडको को कुएं में धकेल कर मार डाला. शिरजगांव पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 302, 376 (ड) व 506 के तहत अपराध दर्ज किया था. आरोपी अक्षय सोनोने ने एड. सपना जाधव के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. जमानत मंजूर होने के बाद अपराध रद्द करने के लिए याचिका दायर की. एड. सपना जाधव ने कोर्ट को बताया कि केवल संदेह के आधार पर अपराध दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. अक्षय सोनोने पूरी तरह निर्दोष है. कोर्ट ने आरोपी सोनोने को राहत प्रदान कर शिकायतकर्ता व पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी की है.