अमरावती/दि.12 – शहर में लगे फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग पर मुद्रक तथा प्रकाश का नाम डालना अनिवार्य है. उसी प्रकार बाजार व परवाना विभाग की अनुमति भी लेना अनिवार्य है. शहर में जो अनाधिकृत फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग लगे है उन्हें तत्काल हटाए जाने की कार्रवाई मनपा व्दारा शुरु कर दी गई है. इस संदर्भ में जांच करने के निर्देश मनपा आयुक्त व्दारा जारी किए गए.
शहर में कोई भी अनाधिकृत फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग दिखाई देता है तो लगाने वाले पर फौजदारी कार्रवाई किए जाने की स्पष्ट आदेश मनपा आयुक्त व्दारा जारी किए गए. 10 मार्च रात 10 बजे से अनाधिकृत फलक हटाने की मुहिम शुरु की गई है. इस मुहिम के तहत शहर में लगे लगभग 95 अनाधिकृत फलक हटाए गए यह कार्रवाई मनपा बाजार व परवाना विभाग के कर्मचारी व अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों व पुलिस कर्मचारियों व्दारा की गई.