फसल कर्ज के लिए बैंक खाते का 30 से पूर्व करें नूतनीकरण
जिलाधिकारी ने किसानों से की अपील
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अमरावती/दि.8– किसानों को विविध बैंकों के माध्यम से फसल कर्ज का वितरण किया जाता है. इस फसल कर्ज का निर्धारित समय में भुगतान करना आवश्यक है. भुगतान न होने पर किसानों को कर्ज उपलब्ध होने दिक्कतें निार्मण होने के साथ ही कर्ज पर ब्याज की सहुलिहत का लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए किसानों ने निर्धारित अवधि में फसल कर्ज का भुगतान कर 30 जून से पूर्व अपना बैंक खाता का नूतनीकरण कराएं, यह अपील जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने किसानों से की है.
खाता रिन्यू करने वाले किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते है. तथा पंजाबराव देशमुख ब्याज सहुलियत योजना का लाभ उपलब्ध होता है. इस योजना के अंतर्गत 3 लाख तक का कर्ज शून्य प्रतिशत ब्याजदर पर उपलब्ध होता है. अमरावती जिले की सभी बैंक किसानों का कर्ज खाता रिन्यू कर अविलंब कर्ज का लाभ देने तैयार है. इसलिए लिए किसानों ने 30 जून से पूर्व पिछले कर्ज का भुगतान कर खाता रिन्यु करना जरूरी है, ऐसा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी ने सूचित किया है.