अमरावती/दि. 20– मुंबई सत्र न्यायालय ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा एवं उनके यजमान तथा विधायक रवि राणा को उस समय झटका दिया जब उनकी हनुमान चालीसा पाठ मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की अर्जी अमान्य कर दी. इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को है. जिसमें राणा दंपति को उपस्थित रहने का आदेश न्यायाधीश राहुल रोकडे ने दिया. उस दिन दोनों पर आरोप तय करने के लिए सुनवाई होने की जानकारी विधि सूत्रों ने दी.
पिछले वर्ष अप्रैल में राणा दंपति ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री बंगले के बाहर हनुमान चालीसा पाठ का प्रयत्न किया था. उस समय खार पुलिस ने राणा दंपति के विरुद्ध सामाजिक सौहार्द्र बिगाडने के आरोप के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था. जमानत पर रिहा होने के पश्चात उन्होंने प्रकरण में दोषमुक्त करने की गुहार सत्र न्यायालय से की थी. अपील में राणा दंपति ने कहा कि पुलिस व्दारा दी गई नोटिस का उन्होंने पालन किया. उपरांत व नोटिस पीछे ली गई. अत: धारा 153 अ अनुसार उन पर प्रकरण दाखिल नहीं किया जा सकता. जिस पर पुलिस ने आपत्ति उठाई. पुलिस ने मामले के सीसीटीवी फुटेज होने का दावा किया. जिसकी दखल लेकर न्या. राहुल रोकडे ने मंगलवार को राणा दंपति का आवेदन ठुकरा दिया.