अमरावती

नगराध्यक्ष, सरपंच के सीधे चुनाव के लिए आरक्षण निकाले

राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य सरकार को आदेश

अमरावती/दि.4 – नगराध्यक्ष व सरपंच का चुनाव सीधे जनता द्बारा करने के लिए आरक्षण निकाले जाये ऐसे आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को दिये है. राज्य सरकार ने इस संदर्भ में आयोग से राय मांगी थी. जिस पर राज्य सरकार द्बारा निर्वाचन आयोग से किये गये अनुरोध पर संबंधित स्पष्टीकरण दिया गया है.
राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार सत्ता में आते ही उन्होंने नगराध्यक्ष व सरपंच का चुनाव सीधे जनता से करने का निर्णय लिया. नगर सेवकों से नगराध्यक्ष व ग्रामपंचायत सदस्यों में से सरपंच का चुनाव करने की महाविकास आघाडी सरकार की पद्धति को रद्द कर नया अध्यादेश भी सरकार ने जारी किया. विधिमंडल के आगामी अधिवेशन में इस बाबत का विधेयक मंजूर कराकर उसे अंतिम रुप दिया जाने वाला है. नई सरकार द्बारा लिये गये निर्णयानुसार नगरविकास व ग्राम विकास विभाग ने नगराध्यक्ष व सरपंच का चुनाव सीधे जनता से कराने के लिए प्रक्रिया कैसी शुरु करें, इस पर निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा था. जिस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि, नगराध्यक्ष या सरपंच के लिए आरक्षण ड्रा राज्य सरकार को ही निकालने पडेंगे. जिसके तहत सरकार आरक्षण ड्रा की प्रक्रिया पूर्ण कर कौनसे जगह पर क्या आरक्षण निकला है, इसकी जानकारी आयोग को दें, उस आधार पर आयोग द्बारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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