अमरावती

बाजार समितियों को दी अवधि बढ़ाकर, मात्र नियोजनात्मक निर्णय पर निर्बंध

संचालक मंडल नाममात्र ही

अमरावती/दि.25 – पणन व सहकार विभाग ने जिले की बाजार समितियों को छठवीं बार अवधि बढ़ाकर दी है, फिर भी किसी भी प्रकार का नियोजनात्मक निर्णय लेने में मनाही की है. इसलिए संचालक मंडल सिर्फ नाममात्र ही रहेगा. अपवादात्मक स्थिति ही पणन व सहकार खाते की अनुमति से वे निर्णय ले सकेंगे. मात्र इसके लिए पहले प्रस्ताव भेजना पड़ेगा.
बाजार समितियों को दी गई पांचवी अवधि बढ़ाकर 23 जनवरी को खत्म होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरु होने की व संचालक मंडल बरखास्त होकर प्रशासक नियुक्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी. मात्र प्राधिकरण द्वारा पुनः अवधि बढ़ाकर दी गई. इस समय फिर से तीन महीने की अवधि बढ़ाकर देेते समय नियोजनात्मक निर्णय लेने हेतु संचालक मंडल को मनाई की गई.
सेवा सहकारी संस्थाओं के चुनाव हुए बगैर बाजार समिति के चुनाव न लिये जाये, ऐसा आदेश उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ ने दिया है. फिलहाल सेवा सहकारी संस्थाओं के चुनाव शुरु होकर 31 मार्च तक वह पूरे करने हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र सेबाजार समिति पर 11 संचालक चुनकर आते हैं. अवधि बढ़ाकर देते समय पणन व सहकार विभाग ने शर्त रखी है. जिसके अनुसार संचालक मंडल अवधि बढ़ाकर देने की कालावधि में नियोजनात्मक निर्णय नहीं ले सकेंगे. अपवादात्मक स्थिति में ही पणन व सहकार विभाग को प्रस्ताव भेजकर मंजूरी लेने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा.

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