अमरावतीविदर्भ

पीओपी मूर्तियों पर पाबंदी

(manpa) मनपा ने निकाले आदेश

प्रतिनिधि/दि.१९

अमरावती – गणेश उत्सव के दौरान बिक्री की जानेवाली प्लॉस्टर ऑफ पैरिस की मूर्तियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है.केवल मिट्टी और प्राकृतिक रंग का उपयोग कर तैयार की गई मूर्तियों के बिक्री करने के आदेश मनपा ने लिए है. इसके अलावा मनपा के नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने सहित लायसेंस निलंबन की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

यहां बता दे कि मनपा की ओर से पारित की गई गाइड लाईन में केन्द्र प्रदूषण नियामक मंडल की सूचनाओं के अनुसार मनपा क्षेत्र में प्लॉस्टर ऑफ पैरिस की मूर्तियों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. मूर्ति प्राकृतिक रंगो से बनाई हो. वह मूर्ति की निर्मिति में सिंगल यूज प्लॉस्टिक अथवा थर्माकाल का उपयोग न किया जाए. मूर्ति बिक्री के लिए मनपा के बाजार व लायसेंस विभाग का लायसेंस अनिवार्य है.इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित विक्रेताओं का लाइसेंस जब्त कर वह दो साल के लिए निलंबित कर दिया जायेगा डिपॉजिट रकम जब्त की जायेगी. बगैर लायसेंस बिक्री करते पाए जाने पर १० हजार रूपये जुर्माने की भी चेतावनी दी गई है. मनपा की ओर से गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि पर मूर्ति बिक्री के लिए जगह निर्धारित कराकर दी गई हैे. कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि पर विक्रेताओं व श्रध्दालुओं को नाराज न करते हुए नियमों के आधार पर बाजार शुरू करने की सुविधा उपलब्ध कराकर दी गई हैे.

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