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जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

अमरावती/दि.29- जिले में कानून व व्यवस्था की स्थिति अबाधित रखने हेतु अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है, जो आगामी 2 नवंबर की रात 12 बजे तक अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय छोडकर जिले के शेष ग्रामीण इलाकों में लागू रहेगा. जिसके चलते अंतिम यात्रा के अलावा अन्य किसी भी तरह का जुलूस, रैली व यात्रा आदि के आयोजन हेतु संबंधितों को पुलिस से पूर्व अनुमति लेनी होगी. इस आशय का आदेश अपर जिला दंडाधिकारी विवेक घोडके द्वारा जारी किया गया है.

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