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कल से शहर में प्रतिबंधक धारा लागू

सीपी रेड्डी ने जारी किया आदेश, 10 अक्तू. तक होगा अमल

अमरावती /दि.25– आगामी 28 सितंबर को 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होकर गणेश विसर्जन का दौर शुरु होगा. साथ ही 28 सितंबर को ही मुस्लिम समाजबंधुओं द्बारा ईद-ए-मिलाद का पर्व मनाया जाएगा. इन दोनों उत्सवों के दौरान जगह-जगह पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही जुलूस व शोभा यात्राओं का भी आयोजन होता है. ऐसे में इस दौरान कोई भी अनुचित घटना घटित न हो. इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने 26 सितंबर से 10 अक्तूबर तक अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) (2) (3) को लागू किया है. इस आदेश के तहत 26 सितंबर से 10 अक्तूबर के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत किसी भी धार्मिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, जुलूस व आंदोलन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी करने, गीत बजाने, झांकी प्रदर्शित करने, डॉल्बी साउंड सिस्टिम का प्रयोग करने, हथियार या ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करने तथा किसी भी व्यक्ति की जान के लिए खतरा पैदा हो सकने वाले भीडभाड होकर मारापीटी हो सकने वाले एवं जातिय व धार्मिक वातावरण को बिगाड सकने वाले कृत्य करते हुए ऐसी बातों का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भादंवि की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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