अमरावती

धोखाधड़ी के आरोप से गुलाब कांबले निर्दोष बरी

एड. राजेश मुंधडा की प्रभावी दलिल

अमरावती/दि.3 – स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के न्यायालय क्रं.9 द्बारा राजापेठ पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज धोखाधडी मामले के आरोपी गुलाब कांबले को निर्दोष बरी किया है. आरोपी का बचाव एड. राजेश ग. मुंधडा ने किया.
घटना के संदर्भ में दोषारोप पत्र के अनुसार राजापेठ पुलिस थाने में शांताबाई हरगोविंद जयस्वाल ने शिकायत दी थी. शिकायत के अनुसार उनकी अचल संपत्ति मौजे राजापेठ, प्रगणे बडनेरा अमरावती सीमा अंतर्गत देवरणकर नगर शीट क्रं. 65, नझुल प्लाट क्रं. 11 (1/1) कुल क्षेत्रफल 4 हजार वर्ग फीट संपत्ति कर आरोपी अनुप चंद्रशेखर अवस्थी ने अन्य आरोपियों की मदद से झूठे दस्तावेज तैयार कर उक्त संपत्ति अपने नाम कर दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अनुप अवस्थी, गुलाब कांबले व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 465, 466, 468, 34 के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में भक्कम दोषारोप पत्र दायर किया. दोषारोप पत्र में विशेष रुप से आरोपी गुलाब कांबले ने संपत्ति का फेरफार लेकर धोखाधडी करने का आरोप किया गया था. मामले की सुनवाई दौरान अदालत में सरकार की ओर से 8 गवाह परखे गए. आरोपी गुलाब कांबले का बचाव करते हुए एड. राजेश मुंंधडा ने गवाहों का प्रभावी रुप से उलट परीक्षण किया. एड. राजेश मुंधडा ने अदालत में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद आरोपी गुलाब कांबले को धोखाधडी के आरोप से निर्दोष बरी किया. यह मामला अत्यंत गंभीर और सामाजिक स्तर पर सुर्खियों में रहने से इस मामले पर शहरवासियों की निगाहें लगी हुई थी. आरोपी के वकील जाने माने क्रिमिनल लॉयर एड. राजेश मुंधडा से इस संदर्भ में प्रतिक्रिया पूछने पर उन्होंने बताया कि, अदालत के फैसले का सम्मान करते है. इससे ज्यादा वे सिर्फ ‘नो कमेंट’ कहेंगे.

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