अमरावतीमहाराष्ट्र

आरटीई प्रवेश की लिंक फिलहाल बंद

संशोधन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

* पहले की तरह प्रक्रिया चलने की संभावना
अमरावती/दि.9– शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 25 फीसद आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया को लेकर किये गये बदलावों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा विगत फरवरी माह में जारी की गई अधिसूचना पर मुंबई उच्च न्यायालय में विगत सोमवार को स्थगिति दे दी. जिसके पश्चात राज्य के शालेय शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया के लिए शुरु की गई ऑनलाइन लिंक को गत रोज अस्थायी तौर पर बंद कर दिया. जिससे संबंधित मैसेज आरटीई के पोर्टल पर दिखाई दे रहा है. परंतु यह लिंक कब तक बंद रहेगी और कब शुरु होगी. इसे लेकर कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है.

बता दें कि, आरटीई अंतर्गत आर्थिक रुप से पिछडे घटक के गरीब, दिव्यांग व पिछडा वर्गीय अभिभावकों के पाल्यों को स्वयं वित्त सहायित व निजी बिना अनुदानित शालाओं में नि:शुल्क प्रवेश देने हेतु 25 फीसद सीटे आरक्षित होती है. शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में आरटीई के मानकों में बदलाव किया था. जिसके चलते विद्यार्थियों के घर से एक किमी के दायरे के भीतर अनुदानित व सरकारी शाला उपलब्ध रहने पर स्वयं वित्त सहायित निजी शाला वेबसाइट पर दिखाई नहीं देती थी. ऐसे में यदि आरटीई के तहत अंग्रेजी माध्यम वाली निजी शालाओं में बच्चे को प्रवेश ही नहीं मिलता है, तो इस प्रवेश प्रक्रिया का फायदा ही क्या है, ऐसा प्रश्न अभिभावकों द्वारा उपस्थित किया जा रहा था. साथ ही कई अभिभावकों ने आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया से मुंह फेर लिया था. यहीं वजह है कि, जिले की 1998 शालाओं में आरटीई के तहत 22,411 सीटें आरक्षित रहने के बावजूद इन सीटों पर प्रवेश हेतु केवल 1629 अभिभावकों की ओर से ही आवेदन प्राप्त हुए. यह अपने आप में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदनों की सबसे कम संख्या है. जबकि इससे पहले प्रतिवर्ष उपलब्ध सीटों से कहीं अधिक आवेदन प्राप्त हुआ करते थे. जिसके चलते लकी ड्रॉ कराने की भी नौबत बन जाया करती थी.
सरकार द्वारा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में किये गये संशोधन का विरोध करते हुए कई अभिभावकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा किये गये सुधारों पर रोक लगा दी. जिसे ध्यान में रखते हुए आरटीई प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अब तक शुरु रहने वाली लिंक को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है. जिससे संबंधित सूचना आरटीई के पोर्टल पर दिखाई दे रही है.

* अदालत द्वारा यद्यपि सरकारी आदेश को स्थगिति दी गई है. परंतु हमें अब तक सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिले है. आरटीई पोर्टल पर बुधवार को प्रवेश आवेदन हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया को अस्थायी रुप से बंद किये जाने का संदेश दिखाई दे रहा है. यह निर्णय शिक्षा विभाग के वरिष्ठों द्वारा इन्हीं कारणों के चलते लिया गया होगा.
– संगीता सोनोने,
शिक्षा विस्तार अधिकारी.

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