अमरावती/दि.8- शिक्षा अधिकार कानून आरटीई के आरक्षित सीटों की प्रवेश प्रक्रिया में किए बदलाव संंबंध में राज्य सरकार ने फरवरी में निकली अधिसूचना को मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्थगिती दी. इसके बावजूद अब तक न्यायालय के आदेश तथा इस प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट नहीं होने से आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग संभ्रम अवस्था में है.
राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई आदेश नहीं आने से अभी भी पुरानी पद्धति से आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया शुरु है. जिसकी वजह अब अभिभावकों में भी संभ्रम निर्माण हो गया है. राज्य सरकार ने आरटीई 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों की प्रवेश प्रक्रिया में किए गए बदल के विरोध में शिक्षक संगठन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कई अभिभावकों का इस नए प्रावधान को विरोध था तथा धीमा प्रतिसाद मिल रहा था. इस याचिका पर सोमवार को कोर्ट में एकत्रित सुनवाई हुई. संबंधित अधिसूचना को न्यायालय द्वार स्थगिती दी गई. आरटीई अंतर्गत पिछले कुछ सालों से आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समूह के बालकों को निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित रखी जाती है. लेकिन राज्य सरकार ने इस नियम में बदल करने वाली अधिसूचना 9 फरवरी 2024 को निकाली. अमरावती जिले सहित राज्य में भी नई नियमावली के कारण आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है.
* जिले की स्थिति
-आरटीई अंतर्गत पंजीकृत शालाओं की संख्या : 1998
– आरटीई प्रवेश की कुल सीटें : 22 हजार 411
– अब तक प्राप्त कुल आवेदन : 1629
कोई सूचना प्राप्त नहीं
कोर्ट द्वारा भले ही स्थगिती आई है, फिरभी अब तक सरकार की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हई है. इसलिए वर्तमान की पद्धति से ही आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया शुरु है, यह जानकारी आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया चलाने वाली विस्तार अधिकारी संगीता सोनोने ने दी.