अमरावती

जिलेे में आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया शुरु

सोमवार से शुरु हुआ शालाओं का पंजीयन

2 फरवरी के बाद विद्यार्थियों का प्रवेश होगा शुरु
अमरावती/ दि.25 – आर्थिक रुप से कमजोर अभिभावकों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाली निजी शालाओं में प्रवेश देने हेतु जिले में आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया शुरु हो चुकी है. जिसके तहत सोमवार से शालाओं का पंजीयन शुरु हो चुका है. यह प्रक्रिया 2 फरवरी तक चलेगी. वहीं 2 फरवरी के बाद अधिकतर सीटों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया शुरु की जाएगी. जिसके तहत कक्षा पहली से प्रवेश आवेदन स्वीकार किये जाएंगे. जानकारी के मुताबिक गतवर्ष की तुलना में इस बार शालाओं एवं रिक्त सीटों का कोटा बढेगा.
उल्लेखनीय है कि, बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रति वर्ष 25 फीसद सीटों पर पूरे राज्य में आनलाइन पध्दति से आवेदन की प्रक्रिया चलाई जाती है. जिसके अनुसार वर्ष 2022-23 इस शैक्षणिक वर्ष हेतु 25 फीसद प्रवेश का ऑनलाइन ड्रा निकालकर मराठवाडा में 15 हजार 565 तथा शेष महाराष्ट्र में 90 हजार 688 विद्यार्थियों की सूची आरटीई पोर्टल पर घोषित की गई थी. गत वर्ष अमरावती जिले में कुल 323 में से 240 शालाओं का इस प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन हुआ था. वहीं इन शालाओं में 2 हजार 239 सीटें उपलब्ध दर्शाई गई थी. लेकिन प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण तक उसमें से कुछ सीटें रिक्त पडी रहेगी. ऐसे में इस बार सरकार व्दारा आरक्षित सीटों पर 100 फीसद प्रवेश करवाने हेतु प्रवेश प्रक्रिया को थोडा जल्दी शुरु किया जा रहा है. जिसके चलते वर्ष 2023-24 हेेतु प्रवेश प्रक्रिया शुरु हो चुकी है. जिसमें सोमवार 23 जनवरी से शालाओं का पंजीयन शुरु किया गया है. जो आगामी 2 फरवरी तक चलेगा. पश्चात विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया शुरु होगी. विशेष उल्लेखनीय है कि, इस वर्ष आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया के तहत नियमों में कुछ बदलाव किया गया है. जिसके तहत जिन शालाओं में कक्षा पहली से 8 वीं तक कुल संख्या की तुलना में 50 फीसद से अधिक विद्यार्थी आरटीई में प्रवेशित हैं. ऐसी शालाओं में इस वर्ष आरटीई का कोटा नहीं दिया जाएगा. साथ ही ऐसी शालाओं का इस प्रक्रिया के तहत पंजीयन भी नहीं किया जाएगा.
तीन वर्ष स्कूल चलाओं फिर आरटीई का कोटा
वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में आरटीई के तहत 25 फीसद प्रवेश प्रक्रिया के लिए आरटीई पोर्टल पर शाला का पंजीयन करते समय विगत तीन वर्षों के दौरान आरटीई विद्यार्थियों के प्रवेश छोडकर शेष 75 फीसद प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या देना अनिवार्य किया गया है. जिसका औसत निकालकर उसे तीन से विभाजित कर प्राप्त होेने वाली संख्या को जारी वर्ष के आरटीई कोटे की संख्या मानने की बात तय की गई. इसके साथ ही इस वर्ष आरटीई कोटे की प्रवेश प्रक्रिया के लिए कुछ अतिरिक्त नियम व शर्त तय किये गए है. जिसके चलते यदि किसी शाला में प्रवेशित संख्या की तुलना में आरटीई का कोटा अधिक रहता है. उस संबंधित शालाओं को इस वर्ष कोटा नहीं मिलेगा. बल्कि विगत तीन वर्ष की कुल संख्या के हिसाब से अगला कोटा प्रदान किया जाएगा.

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