आरटीई ड्राः 12 को होगी सुनवाई
अमरावती/दि.10- शिक्षा का अधिकार अंतर्गत 25 प्रतिशत स्थानों पर मुफ्त प्रवेश के लिए शुक्रवार 7 जून को ड्रा निकाले जाने की घोषणा की गई थी. जिसके अनुसार पालकों ने चयन संदर्भ में आस लगाए बैठे थे. इस दौरान टाईम टेबल के अनुसार ड्रॉ निकाले गए. मगर न्याय प्रविष्ट प्रकरण के कारण आकडेवारी व चयन सूची घोषित ही नहीं की गई. अब यह 12 जून को न्यायालय की सुनवाई की अनुमती के बाद सविस्तार संपूर्ण घोषित किया जाएगा.
शैक्षणिक वर्ष 2014-25 के लिए शिक्षा का अधिकार कानून अंतर्गत आर्थिक व सामाजिक दृष्टी से दुर्बल घटकों को निजी शाला में मुफ्त प्रवेश के लिए प्रक्रिया चलाई जाती है. 25 प्रतिशत आरक्षित जगह पर प्रवेश के लिे प्रक्रिया में विद्यार्थी, पालकों का अच्छा प्रतिसाद मिला था. उपलब्ध जगह की तुलना में तिब्बल आवेदन आने से ड्रॉ की ओर विद्यार्थियों व पालकों का ध्यान लगा हुआ था. कुछ दिनों पूर्व सूचना जारी करते हुए ड्रॉ पुणे से शुक्रवार को घोषित करने के कारण शिक्षा विभाग व्दारा स्पष्ट किया गया था. जिसके अनुसार ड्रॉ घोषित किया गया है. मगर कानून के अनुसार बदली संदर्भ के प्रकरण न्याय प्रविष्ट रहने से 12 जून को इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी. जिसके कारण शिक्षण विभाग ने ड्रॉ के संदर्भ में कोई भी जानकारी प्रसिध्द नहीं की.