अमरावती

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया

1 फरवरी से विद्यार्थियों का पंजीयन

अमरावती/दि.24– निजी बिना अनुदानित व स्वयं आर्थिक सहायता वाली शालाओं में आरटीई अंतर्गत 25 प्रतिशत जगह दुर्बल घटकों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है. इस जगह भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरु की गई है. पहले चरण में स्कूल पंजीयन की तो 1 फरवरी से विद्यार्थी पंजीयन की प्रक्रिया शुरु होगी.
शाला पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जगह की स्थिति स्पष्ट होगी. प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 1 फरवरी से विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन की समयसारिणी निश्चित की है. मार्च में प्रवेश के लिए ड्रॉ की घोषणा की जाएगी. आरटीई अंतर्गत प्रवेश लेते समय पालकों को अपना निवासी दाखला के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लाईट बिल, घरपट्टी, पानी पट्टी, गैस कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मतदान कार्ड इनमें से एक दस्तावेज आवश्यक है. वह नहीं होने पर दुय्यम निबंधक कार्यालय का किराया करारनामा, वंचित घटकों के लिए जाति का दाखला आवश्यक है. दिव्यांग बच्चों के लिए जिला शल्य चिकित्सक द्वारा दिए गए 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगत्व का प्रमाणपत्र आवश्यक है. एचआयवी बाधितों के लिए शासकीय अस्पताल का प्रमाणपत्र, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटक के लिए एक लाख से कम आय का दाखला, तलाकशुदा, परितक्ता महिलाओं को न्यायालय का रिजल्ट, विधवा महिलाओं को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, एक पालकत्व वाले बच्चे के लिए मां या पिता के कागज पत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे.

इस तरह है समयसारिणी
1 से 28 फरवरी इस कालावधि में पालक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 8 मार्च या 9 मार्च को ड्रॉ निकाला जाएगा. ड्रॉ द्वारा प्रवेश मिलने वालों को चयन सूची के विद्यार्थियों को स्कूल में जाकर कागज पत्रों की पड़ताल करनी पड़ेगी. इसके लिए 10 से 31 मार्च तक अवधि है. समयसारिणी में आवश्यकतानुसार बदलाव होने वाला है.

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