* 3.8 मीटर का पोस्टर लगा सकेंगे
अमरावती/दि.30– लोकसभा चुनाव के प्रचार रथों को प्रादेशिक परिवहन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है. फिर वह ऑटोरिक्षा हो या कार अथवा बस, मिनी ट्रक. अन्यथा चुनाव आचारसंहिता भंग करने के मामले में प्रकरण चुनाव आयोग भेजा जाएगा. वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी.
* शुरु हो रहा प्रचार
आम चुनाव का धुआंधार प्रचार शीघ्र शुरु होना है. ऐसे में वाहनों का उपयोग किया जाता है. प्रचार वाहनों को चुनाव निशानी के आकार में सजाया जाता है. उम्मीदवार के फोटो युक्त पोस्टर भी होते है. ऐसे वाहन आपको शीघ्र ही गली-गली और चौक-चौक पर नजर आनेवाले है. आज के दौर में प्रचार रथ बनाने का भी प्रचलन है.
* अनुमति बंधनकारक
आरटीओ रविंद्र भुयार ने स्पष्ट कर दिया कि, प्रचार रथ अथवा उम्मीदवारों के विज्ञापनवाले वाहनों को चुनाव आयोग के बाद मोटर वाहन कानून के अनुसार आरटीओ की अनुमति लेना अनिवार्य है. उसी प्रकार वाहनों के सभी कागजात वैध होने चाहिए. वाहन की बाह्य रचना में कोई बदलाव किया गया है तो उसकी भी आरटीओ से मंजूरी लेनी होगी. आरटीओ में हेल्प डेस्क लगाए जाने की जानकारी आरटीओ भुयार ने दी.
* वाहनों पर विज्ञापनों के नियम
वाहन के दोनों ओर विज्ञापन लगाने की अनुमति रहेगी. दर्शनीय भाग में विज्ञापन नहीं लगाए जा सकेंगे. वाहन का आकार से बडे विज्ञापन नहीं लगाए जा सकेंगे. हेडलाइट, टेललाइट, इंडिकेटर, रियर व्यू मीरर, नंबर प्लेट पर विज्ञापन लगाने की सख्त मनाई है. पार्टी का झंडा भी वाहन चालक की आंखो के सामने नहीं होना चाहिए. बहुत चमक-दमक के लाइट नहीं चाहिए.