अमरावती

स्कूल बस-वैन चालकों द्बारा नियमों की अनदेखी

छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड

* अधिकांश स्कूल बस को नहीं है फिटनेस सर्टीफिकेट
* केवल दस्तावेजों पर है शालेय परिवहन समिति
अमरावती/दि.4 – छात्रों को स्कूल बस-वैन से लाना ले-जाना करने वाले वैन चालक-मालक नियमों की अनदेखी कर रहे है. जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उपस्थित हो गये है. हाल ही में परिवहन विभाग द्बारा 26 से 31 जुलाई के कार्यकाल में स्कूल वैन-बस की जांच की गई. जिसमें 965 स्कूल बस-वैन को फिटनेस सर्टीफिकेट ही नहीं रहने का खुलासा हुआ है. जिससे ऐसी बस-वैन से स्कूल जाने वाले छात्रों की चिंता बढ गई है.
नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वैन-बस पर कडी कार्रवाई करने के आदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय ने राज्य के सभी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को जारी किये है. जिसके तहत परिवहन विभाग द्बारा 26 से 31 जुलाई तक अवैध स्कूल वैन व स्कूल बस की जांच की गई. इस जांच में राज्य में कुल 1 हजार 661 अनुमति धारक, 592 बिना अनुमति वाले ऐसे कुल 2 हजार 553 वाहनों पर कार्रवाई की गई. जिसमें 965 स्कूल वैन-बस को फिटनेस सर्टीफिकेट ही नहीं रहने का खुलासा हुआ.

* पालकों से जाहीर अपील
स्कूल वैन से अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाले सभी पालक अपना बच्चा जिस स्कूल वैन या बस से स्कूल जाता है. उस वैन के चालक-मालक की जानकारी अपने पास रखें, किसी भी प्रकार की शंका रहने पर तुरंत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से संपर्क कर अपनी शंकाओं का निरसन करें, जिन स्कूलों में छात्र बस या वैन से स्कूल आते है, उन स्कूलों द्बारा भी संबंधित वैन के चालक-मालक तथा वैन की जानकारी रहना जरुरी है.

* स्कूल व्यवस्थापन भी दें ध्यान
बगैर अनुमति, स्प्रिड गव्हर्नर नहीं रहना, आसन क्षमता से अधिक छात्रों की यातायात, वैध योग्यता प्रमाणपत्र नहीं रहना, वैध बीमा प्रमाणपत्र नहीं रहना, बस में परिचारक नहीं रहना, अग्निशमन सुविधाओं का अभाव व स्कूल बस नियमावली के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्कूल बस-वैन पर स्कूल व्यवस्थापन भी समय-समय पर ध्यान देकर प्रशासन को सहकार्य करें.
– डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन, आयुक्त

* अमरावती-नागपुर में सैकडों स्कूल बस-वैन द्बारा नियमों का उल्लंघन
विभाग नियमों का उल्लंघन अनुमति धारक बगैर अनुमति स्पिड गव्हर्नर नहीं क्षमता से अधिक फिटनेस परिचारक नहीं अग्निशमन नहीं अन्य नियमों का जुर्माना
करने वाली बस-वैन छात्रों का वहन सर्टीफिकेट नहीं उल्लंघन
अमरावती 81 39 13 14 42 33 33 39 80 7,24,100
नागपुर शहर 178 72 00 50 30 05 15 09 17 1,500
नागपुर ग्रामीण 149 37 04 08 118 40 05 06 25 2,12,100

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