अमरावतीमहाराष्ट्र

निर्दयी महिला बालक को चार्जिंग वायर से हमेशा पीटती थी, शरीर पर उमटे निशान

परेशान पिता पहुंचे पुलिस स्टेशन, महिला के खिलाफ मामला दर्ज

अमरावती/दि.08– परिवार की एक महिला 9 साल के बच्चे पर काफी अत्याचार कर रही है. वह उसे हमेशा मोबाइल चार्जिंग वायर से मारपीट करती रहने की शिकायत पीडित बालक के पिता ने राजापेठ थाने में दर्ज करवाई है. इस प्रकरण में राजापेठ पुलिस ने 6 फरवरी की रात 8.15 बजे के दौरान महिला के खिलाफ बाल न्याय अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया है. साईनगर के एक अपार्टमेंट में यह घटना घटी.

साईनगर निवासी 32 वर्षीय शिकायतकर्ता अपने 9 साल के बेटे के साथ रहते हैं. आरोपी महिला शिकायतकर्ता की रिश्तेदार है. वह काफी तेज स्वाभाव की है. वह शिकायकर्ता के बेटे को हमेशा परेशान करती है. उस मासूम को चार्जिंग के वायर से मारपीट करते रहने से शिकायकर्ता काफी परेशान हो गए हैं. बच्चे के साथ व्यवहार ठीक न रहने और लगातार मारपीट करती रहने से पिता हलाकान हो गए हैं. बच्चे के साथ उसके माता-पिता के साथ भी मारपीट करने के प्रकरण में इस महिला के खिलाफ वर्ष 2019 में भी मामला दर्ज हुआ है. साथ ही खोलापुरी गेट थाने में उसके खिलाफ अदखल पात्र मामला दर्ज है.

* महिला बालकल्याण विभाग के पास शिकायत
शिकायतकर्ता पिता ने स्थानीय महिला बालकल्याण विभाग के पास महिला की शिकायत की. तब शिकायतकर्ता को बेटे की कस्टडी दी गई है. इसके बावजूद वह शिकायकर्ता के बेटे को हमेशा मोबाइल चार्जिंग केबल से मारपीट करती रहने से संबंधित व्यक्ति ने फिर से राजापेठ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई. इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राजापेठ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

* क्या है बाल न्याय सुरक्षा कानून
बाल न्याय अधिनियम 2015 यह कानून 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ है. यह बाल न्याय कानून देश के बच्चों के ध्यान और संरक्षण से संबंधित है. इस कानून नेे बाल न्याय कानून 1986 की जगह ली है. कानून के मुताबिक 18 साल से कम आयु के व्यक्ति, ऐसी बालकों की व्याख्या की है. यह कानून बाल अपराध प्रतिबंध और उपचार के लिए विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है और बाल न्याय व्यवस्था के कक्ष में बच्चों का संरक्षण, उपचार और पुनर्वसन के लिए फ्रेम वर्क प्रदान करता है.

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