अमरावती/दि.9– धनादेश अनादरण प्रकरण में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश क्रमांक 2 डीजे कलसकर ने आरोपी देवेंद्र साधवानी को शासकीय कागजात के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि फिर्यादी घनश्यामदास एण्ड संस व्दारा आरोपी साधवानी को किराना दिए जाने का कोई लिखित सबूत नहीं है.
जानकारी के अनुसार आकाश पारवानी ने देवेंद साधवानी के विरुद्ध 20 अक्तूबर 2018 को 1 लाख रुपए का धनादेश अनादरित होने के कारण कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. पारवानी का कहना था कि उन्होंने 3 और 8 सितंबर 2018 को आरोपी को 123460 रुपए का किराना माल बेचा था. जिसके बदले में आरोपी ने 1 लाख रुपए का धनादेश दिया था. चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर पर्याप्त रकम नहीं होने से डिसऑनर हो गया. आरोपी साधवानी की ओर से एड. अनिल विश्वकर्मा ने पैरवी की.
आरोपी के वकील के प्रश्नों के फिर्यादी पारवानी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए. उसी प्रकार पारवानी व्दारा इनकम टैक्स रिर्टन, सेल टैक्स, जीएसटी के बारे में कोई शासकीय कागजात कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए गए. उसी प्रकार साधवानी ने साफ कह दिया कि उन्होंने पारवानी को वह चेक दिया ही नहीं था. वह चेक तो पारवानी के मित्र को बीसी के व्यवहार में दिया था. जिसका उन्होंने दुुरुपयोग किया. एड. विश्वकर्मा को इस प्रकरण में एड. नम्रता साहू, एड. ऋतुराज भोरे और एड. मनोज नरवाले ने सहयोग किया.