अमरावती/दि.6 – सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए है. लेकिन शहर में पटाखा विक्रेताओं की ओर से ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उडायी जा रही है. ग्रीन क्रैकर नहीं रहनेवाले और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों की सरेआम बिक्री की जा रही है. अस्थायी लाईसेंस धारकों सहित शहर के विविध इलाकों में रास्तों पर पटाखा बेचनेवाले 21 लोगों पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है.
यहां बता दें कि शहर में अस्थायी तौर पर लाईसेंस धारकों के लिए पटाखा बिक्री का प्रावधान मनपा ने किया था. तुफान बम, सुतली बम, कमांडर एटम बम जैसे पटाखों की बिक्री नहीं की जाए व इन पटाखों की बिक्री करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थीं. परंतु मुख्य मार्केट सहित आवागमनवाले मार्ग पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों की बिक्री सरेआम की गई. नागिरकों ने भी प्रशासन की अपील को दरकिनार करने का काम किया है. घातक पटाखों की खरीददारी कर आतिषबाजी नागरिकों ने की है. जिसके चलते गाडगेबाबा समाधि मंदिर मैदान पर स्थित कार्तिक पटाखा भंडार, साईं पटाखा भंडार, मानकर पटाखा भंडार, शिव पटाखा, गायत्री पटाखा विके्रताओं के खिलाफ पाबंदी रहनेवाले पटाखे बेचने का अपराध दर्ज किया गया है. इसी तरह नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में चांदणी चौक के सार्वजनिक स्थल पर भीडभाडवाले क्षेत्र में डफली बजाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई. शहर कोतवाली पुलिस ने प्रभात चौक में भीडभाड वाले रास्ते पर पटाखों की बगैर अनुमति बिक्री करनेवाले के खिलाफ कार्रवाई की. राजापेठ पुलिस ने सरोज कॉलोनी में भी एक पटाखा विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की. दस्तुरनगर में सार्वजनिक स्थल पर पटाखा फोडनेवाले के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. सायंस्कोर मैदान के बाहर रूक्मिणीनगर मार्ग पर पटाखा बिक्री की गई. इसके अलावा मैदान के बाहर भी अनेक घात पटाखा बिक्री करनेवालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की. इतवारा बाजार में भी दो पटाखा विक्रेताओं पर अपराध दर्ज किया गया.