अमरावती

खादो की बिक्री इ-पॉस मशीन पर बंधनकारक

नियमों का पालन न किए जाने पर की जाएगी कार्रवाई

  • Agriculture Department ने विक्रेताओ को दी सूचना

अमरावती/दि.26 – किसानों को अब इ-खाद बिक्री इ-पॉस मशीन द्बारा की जाएगी. इ-पॉस मशीन को कृषि विभाग द्बारा अनिवार्य कर दिया गया है. कोई विक्रेता नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की सूचना कृषि विभाग द्बारा दी गई है. खाद की बिक्री किए जाते समय खाद विक्रेता द्बारा लिंकिंग न किया जाए ऐसा भी बंधन अनिवार्य कर दिया गया है. हर साल खाद बिक्री में घोटाला होने की वजह से कृत्रिम किल्लत निर्माण हो जाती है जिसमें किसानों की विक्रेताओं द्बारा लूट की जाती है इस प्रकार की शिकायते प्राप्त हुई थी.
आगामी फसलों की बुआई के लिए 1 लाख 8 हजार 890 मेट्रिक टन खाद का आवंटन मंजूर किया गया है. अप्रैल से सितंबर तक खरीप की फसलों की बुआई करने के लिए रासायनिक खादों का नियोजन किया गया है. बगैर सिंचाई वाले किसानों को 50 बैग व फल बाग उत्पादक किसानों को 200 बैग खाद का नियोजन किया गया है. खाद की खरीदी करते समय किसानों को सात बारा व आधार कार्ड साथ में रखना होगा.
विक्रेताओं को खाद की बिक्री इ-पॉज मशीन से करना अनिवार्य होगा. जिन विक्रेताओं के पास हाल की परिस्थिती में इ-पॉस मशीन नहीं है वे विके्रता तत्काल इ-पॉस मशीन की व्यवस्था करे. जिन विक्रेताओं के पास इ-पॉस मशीन नहीं होगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसा कृषि विभाग द्बारा स्पष्ट किया गया है. जिले में थोक व चिल्लर विक्रेताओं की संख्या 1770 से अधिक है. सभी विक्रेताओं को कृषि विभाग द्बारा सूचना दी गई है.

Related Articles

Back to top button