अमरावती

125 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखे की विक्री प्रतिबंधित

पटाखा विक्री करते समय सतर्कता जरुरी, विक्री हेतु अनुमति आवश्यक

अमरावती/दि.12– सर्वोच्च न्यायालय ने 124 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखे फोडने पर प्रतिबंध लगा रखा है. जिसका उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1941 की धारा 131 के अनुसार कार्रवाई की जाती है. साथ ही पुलिस अधिनियम के अनुसार जिलाधीश द्बारा पटाखों को लेकर कोई भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहने पर भी पुलिस द्बारा कार्रवाई की जाती है.
जानकारी के मुताबिक 125 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखे की टेस्टिंग 4 मीटर की दूरी पर आवाज की तीव्रता नापने वाले यंत्र को रखकर की जाती है. यह जांच महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल व विस्फोटक विभाग की ओर से की जाती है. साथ ही पटाखों की विक्री के लिए मनपा के अग्निशमन विभाग की एनओसी भी जरुरी होती है.

* बाजार परवाना से मिलता है अस्थायी लाईसेंस
पटाखे विक्री का लाईसेंस रहने वाले पटाखा विक्रेताओं को प्रशासन द्बारा प्रतिवर्ष सायंस्कार मैदान व गाडगे बाबा मंदिर के सामने तथा बडनेरा के मनपा झोन में खुली जगह पर किराए से जगह उपलब्ध कराई जाती है. जिसके तहत पुलिस आयुक्तालय का लाईसेंस प्राप्त रहने वाले पटाखा विक्रेताओं को मनपा द्बारा पटाखा विक्री हेतु अस्थायी लाईसेंस दिया जाता है.

* यह दस्तावेज है जरुरी
पटाखा विक्रेता के लाईसेंस की प्रतिलिपी, जारी वर्ष के मनपा टैक्स की पावती, किराए की दुकान रहने पर किराए की पावती व इमारत मालिक का नाहरकत प्रमाणपत्र तथा 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र.

* आवाज की तिव्रता 125 डेसिबल से कम रहना जरुरी
– पटाखें में धमाका होते समय उसकी आवाज 125 डेसिबल से कम होनी चाहिए. यह बात की ओर पटाखा विक्रेताओं के साथ ही पटाखा चलाने वालों को भी ध्यान देना होता है.
– साथ ही ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक संपूर्ण बंदी लगाई जाती है. इस दौरान किसी भी तरह का पटाखा चलाने पर प्रतिबंध रहता है.

* 3 हजार रुपए पर्यावरण शुल्क
खुले मैदान में पटाखा विक्री हेतु मनपा द्बारा अस्थायी लाईसेंस दिया जाता है. साथ ही प्रतिवर्ष सायंस्कार मैदान व गाडगे बाबा मंदिर के प्रांगण पर खुली जगह उपलब्ध कराने के साथ ही बडनेरा झोन कार्यालय परिसर में पटाखा विक्री हेतु जगह भी उपलब्ध कराई जाती है. इसके लिए संबंधितों से 3 हजार रुपए का पर्यावरण शुल्क लिया जाता है.
– उदय चव्हाण,
अधीक्षक, बाजार परवाना

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