अमरावती/दि.13 – एक महिला की लगभग 22 लाख 95 हजार रुपए से आर्थिक धोखाधडी करने के मामले में नामजद दोनों आरोपियों की जमानत जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को खारिज की. सलील सच्चीदानंद काले (32, लुनावत नगर, धामणगांव रेलवे) व एक 34 वर्षीय महिला (अंजनगांव निवासी) यह आरोपियों के नाम है. बोरगांव धांदे की मुल निवासी रहने वाली 52 वर्षीय विजया सुधीर बंगाले यह फिलहाल मुंबई कल्याण में रहती है. पिछले कुछ वर्षों में आरोपी सलील काले ने विजया बंगाले का विश्वास हासिल कर बैंक के कागजात अपने ताबे में रखे थे. गत 16 फरवरी को उनके खाते की रकम सलील काले ने उसकी परिचित एक महिला के खाते में डाली है. जिससे विजया बंगाले ने 24 फरवरी को शिकायत दर्ज की. उसके बाद 22 जून को दत्तापुर पुलिस ने सलील काले व उसके साथी महिला के खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज किया है. इस मामले में विजया बंगाले की ओर से सरकारी वकील सुनील देशमुख, एड.अनिल विश्वकर्मा व एड.अनिरुध्द लढ्ढा ने पक्ष रखा.