समाज पंचायत ने परिवार का किया बहिष्कार
पत्नी के रहते दूसरी महिला से विवाह करने बनाया दबाव
* गाडगे नगर थाने में पंचायत पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज
अमरावती/दि.10 – स्थानीय गाडगे नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले करण रामदास चव्हाण (30) तथा उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को महाराणा प्रताप पंचायत कार्यालय द्वारा समाज के बहिष्कृत किये जाने का फैसला सुनाया गया. जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर गाडगे नगर पुलिस में पंचायत के पदाधिकारियों के खिलाफ महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है. खास बात यह है कि, इस पंचायत मेें पहले से विवाहित रहने वाले करण चव्हाण पर पहली पत्नी के रहते एक अन्य महिला से दूसरा विवाह करने हेतु दबाव बनाया. जिससे इंकार किये जाने पर करण चव्हाण को समाज से बहिस्कृत कर दिया गया.
इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक करण चव्हाण की पत्नी जब दूसरी प्रसूति के लिए अपने मायके गई थी, तब एक अन्य युवती ने वहां पहुंचकर दावा किया था कि, वह भी करण चव्हाण से संबंध रखने के चलते गर्भवती है और अब उसे करण चव्हाण से विवाह करना है. साथ ही उक्त युवती ने करण चव्हाण के खिलाफ दुराचार का मामला भी दर्ज कराया था. साथ ही साथ विलास नगर परिसर स्थित महाराणा प्रताप पंचायत कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई थी. जिसके बाद दीपक पांडुरंग पवार, सुधाकर पवार, देवेंद्र सूर्यवंशी, धनराज पवार, शैलेश पवार व मनीष सूर्यवंशी (सभी विलास नगर निवासी) तथा किशोर पवार, ज्ञानेश्वर पवार व खेमराज सोलंके (जुनी बस्ती बडनेरा निवासी) और देवा पवार (तिवसा) ने पंचायत की बैठक बुलाते हुए करण चव्हाण को उक्त दूसरी युवती के साथ विवाह करने हेतु कहा. जिससे करण चव्हाण द्वारा इंकार किये जाते ही पंचायत के इन पदाधिकारियोें ने करण चव्हाण तथा उसकी पत्नी व दो बच्चों को समाज से बाहर निकालने की घोषणा करते हुए यह फैसला भी सुनाया कि, यदि समाज के किसी भी व्यक्ति ने इन चारों लोगों से कोई भी संबंध रखा, तो उसे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा. ऐसे में पीडित परिवार ने गाडगे नगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर गाडगे नगर पुलिस ने महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम की धारा 5 व 7 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरु की है.