* पद पर रहते हुए भी मिलेगा घरकुल का लाभ
अमरावती/दि.20- केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही घरकुल योजना के लाभ से सरपंच, उपसरपंच समेत ग्राम पंचायत सदस्यों को वंचित रखते नहीं आ सकेगा, ऐसे निर्देश विधि व न्याय विभाग व्दारा दिए जाने से इस बाबत कार्रवाई करने की सूचना ग्रामविकास विभाग की तरफ से जिला परिषद को दी गई है. इस कारण पद पर रहनेवाले सरपंच, उपसरपंच समेत ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम घरकुल के पात्र सूची में रहे तो उन्हें उसका लाभ मिलने वाला है.
केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों के बेघर नागरिकों के लिए घरकुल योजना चलाई जाती है. केंद्र शासन की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जगह खरीदी वित्त सहाय्य योजना चलाई जाती है. राज्य शासन की तरफ से रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना और अटल निर्माण कामगार आवास योजना चलाई जाती है. स्थानीय स्वराज्य संस्था में आरक्षण नहीं था तब संभ्रात घर के व्यक्ति ही सरपंच और उपसरपंच होते थे. लेकिन आरक्षण के कारण अब बेघर रहनेवालों को भी इस पद पर विराजमान होने का अवसर मिलने लगा है. चुनाव की राजनीति में उरतने के पूर्व बेघर लोगों व्दारा घरकुल के लिए प्रयास किए जाते हैं. लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती. आरक्षण के कारण उसे पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपसरपंच अथवा ग्राम पंचायत सदस्य होने का अवसर मिलता है. इस कारण पहले घरकुल के लिए प्रस्तुत किए प्रस्ताव को पद पर रहते मंजूरी मिलती है. सरपंच, उपसरपंच रहते हुए घरकुल का लाभ लेने से उसका चयन रद्द करने की शिकायतों का प्रमाण बढने से इस संदर्भ में विधि व न्याय विभाग ने इन शिकायतों को लेकर कानूनी सलाह ली. इसमें कोई लाभार्थी घरकुल के लिए पात्र रहा और उसका नाम सूची में रहा तो उसे पंचायत समिति अथवा ग्रामपंचायत सदस्य होने की वजह से लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता, ऐसा विधि व न्याय विभाग ने ग्रामविकास विभाग को सूचित किया. इसके मुताबिक ग्रामविकास विभाग ने जिला परिषद को इस बाबत कार्रवाई करने की सूचना दी है.
* अब शिकायत नहीं की जा सकेगी
पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपसरपंच समेत ग्राम पंचायत सदस्यो में से घरकुल के पात्र सूची में जिनका नाम होगा और उसने घरकुल का लाभ लिया हो तो अब उसके विरोध में शिकायत करते नहीं आ सकेगी.