बायोमैट्रीक पर उपस्थिति नहीं दर्ज किये जाने पर रोका जाएगा शाला का अनुदान
शिक्षक विभाग का आदेश

अमरावती /दि.20– राज्य की अनुदान पात्र शालाओं में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी और विद्यार्थियों की उपस्थिति तत्काल बायोमैट्रीक प्रणाली द्वारा दर्ज किये जाने के निर्देश शिक्षण विभाग द्वारा दिये गये है. यह निर्देश अंशत: अनुदानित शालाओं के लिए भी अनिवार्य है. शालाओं ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तो दिया जाने वाला अनुदान रोक दिया जाएगा.
शालाओं में उपस्थित विद्यार्थियों की बायोमैट्रीक उपस्थिति लिये जाने के आदेश शिक्षणविभाग द्वारा दिये गये है. जिसमें सभी शालाओं को बायोमैट्रीक मशीन लगाना आवश्यक होगा. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रीक पद्धति से दर्ज की जाएगी. सभी अनुदान पात्र शालाओं को बायोमैट्रीक पद्धति से दर्ज किये जाने के आदेश अक्तूबर 2024 दिये गये थे.
* गुरु और शिष्य की उपस्थिति बायोमैट्रीक पर!
गुरु और शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की बायोमैट्रीक उपस्थिति दर्ज की जाएगी. यह प्रणाली सभी शालाओं के लिए बंधनकारक है. अक्सर शाला में डंडी मारने वालों को अब दिक्कतें आएंगी.
* नये नियम की आवश्यकता क्यों?
शाला में आने वाले विद्यार्थी अनेकों बार डंडी मार देते है और बाहर चले जाते है और उनकी उपस्थिति शत-प्रतिशत दिखाई जाती है. यह जब शिक्षा विभाग के निदर्शन में आया, उसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा अंशत: अनुदान पात्र शालाओं के विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रीक प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है.
* अप्रैल तक देना होगा अपडेट
बायोमैट्रीक उपस्थिति शिक्षा विभाग को संबंधितों द्वारा अप्रैल माह तक अपडेट देने के बाद ही अनुदान मंजूरी व वेतन आदि के बारे में विचार किया जाएगा.
* बायोमैट्रीक उपस्थिति नहीं, तो अनुदान भी नहीं
अनुदान पात्र शालाओं में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की बायोमैट्रीक प्रणाली से उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है. जिन शालाओं ने बायोमैट्रीक उपस्थिति नहीं दी, तो उन शालाओं को अनुदान भी नहीं दिया जाएगा.
* शालेय शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार बायोमैट्रीक उपस्थिति पर अमल किये जाने के लिए संबंधित शालाओं को आवश्यक सूचना दी गई है. सूचना का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी.
– प्रिया देशमुख,
शिक्षणाधिकारी माध्यमिक.