स्कूल वैन का हादसा हुआ तो मुख्याध्यापक जिम्मेदार
परिवहन समितियों को लेकर शिक्षाधिकारी के खडे बोल
* मुख्याध्यापको को समितियां बनाने के निर्देश
अमरावती/दि.2 – छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल, महाविद्यालय स्तर पर परिवहन समितियों का गठन करने का आदेश शिक्षा विभाग ने दिये थे. लेकिन संबंधित परिवहन समितियां केवल कागजों पर ही सीमित रह गई है. जिस पर माध्यमिक शिक्षाधिकारी ने मुख्याध्यापकों को कडी फटकार लगाते हुए यदि किसी स्कूल वैन का हादसा हुआ तो उसके लिए मुख्याध्यापक ही जिम्मेदार रहेगा. ऐसा कहते जल्द से जल्द प्रत्येक्ष रुप से परिवहन समितियों की स्थापना करने के आदेश दिये है.
स्कूल व्यवस्थापन द्बारा परिवहन समिति की स्थापना करने के नाम पर केवल दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण की है. यह खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के परिवहन समितियों की प्रत्येक्ष पडताल करने का निर्णय लिया है. संबंधित परिवहन समितियों को समय-समय पर बैठके लेने, स्कूल के वाहनों की प्रादेशिक परिवहन विभाग के माध्यम से जांच करने, स्कूल बस की अनुमतियां चेक करने बीमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियामक मंडल की अनुमति आदि की जांच का जिम्मा सौंपा गया है. लेकिन इनमें से एक भी विषय पर काम नहीं हो रहा है. जिस पर प्रत्येक स्कूल, कॉलेज स्तर पर परिवहन समिति का गठन व संचालन करने के आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किये. यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए संबंधित मुख्याध्यापक को जिम्मेदार माना जाएगा.
* मुख्याध्यापकों को दिये आदेश
छात्रों के सुरक्षा के लिए परिवहन समिति महत्वपूर्ण है. संबंधित समितियों ने उन्हें सौंपे कार्य पूर्ण जिम्मेदारी से निभानी चाहिए, ऐसे आदेश जारी किये गये है. छात्रों के सुरक्षित यात्रा की पूर्ण जिम्मेदारी परिवहन समिति की है. यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए मुख्याध्यापक व प्राचार्य जिम्मेदार रहेंगे.
– ई. झेड. खान, शिक्षाधिकारी प्राथमिक