अमरावती

शहर में धारा 144 (3) लागू

कोरोना, ओमिक्रॉन का साया

  • पुलिस आयुक्त ने जारी किये दिशानिर्देश

अमरावती/दि.11 – कोरोना के अलावा शहर में बढ रहे ओमिक्रॉन के संक्रमण के कारण राज्य सरकार एवं जिला अधिकारी व्दारा सुधारित दिशा निर्देश जारी करने के चलते सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 व्यक्ति से अधिक लोगों की भीड पाबंदी लगा दी गयी है. जिसके चलते अब शहर में संचारबंदी के आदेश जारी कर दिये गये है. ऐसे में अमरावती शहर में दिनोंदिन कोरोना और ओमिक्रॉन के मरीज बढने के चलते पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने धारा 144 (3) आदेश लागू कर दिया है.
धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई : पुलिस प्रशासन व्दारा 10 जनवरी से जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अत्यावश्यक काम के बगैर बाहर ना निकला जाये. सुबह 5 से रात 11 बजे तक 5 व्यक्तियों से अधिक एक जगह भीड ना करें. संचारबंदी व जमावबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार 188 की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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