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शहर में धारा 144 लागू

सीपी डॉ. आरती सिंह ने जारी किए आदेश

अमरावती/दि.2- विगत 31 अगस्त से दस दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हुआ, जो 9 सितंबर तक चलेगा. वही आगामी 26 सितंबर से नवरात्र उत्सव शुरू होगा. जिसके बाद 5 अक्तूबर को दशहरा एवं 9 अक्तूबर को ईद-ए-मिलाद का पर्व मनाया जायेगा. इन सभी उत्सवों को सार्वजनिक रूप से भी मनाया जाता है. जिसके तहत जगह-जगह पर सार्वजनिक कार्यक्रम, झांकियां, शोभायात्रा व जुलुस का आयोजन किया जाता है. ऐसे में इन पर्वों के दौरान कहीं पर भी कोई अनुचित घटना घटित न हो, इस बात के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने शहर पुलिस आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1), (2), (3) तथा धारा 144 (अ) को 3 सितंबर से 12 अक्तूबर तक लागू कर दिया है.
इन प्रतिबंधात्मक धाराओं को लागू करने के साथ ही सीपी डॉ. आरती सिंह द्वारा बताया गया कि, 3 सितंबर से 12 अक्तूबर के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत किसी भी धार्मिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, जुलुस अथवा आंदोलन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी, बैनर-पोस्टर, गाने व झांकी आदि पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही इस दौरान डॉल्बी साउंड सिस्टीम का प्रयोग करने, शस्त्र अथवा ज्वलनशिल पदार्थ को साथ रखने या प्रदर्शित करने, किसी भी व्यक्ति के जानोमाल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने, भीडभाड जुटाकर उसे मारपीट हेतु उकसाने तथा जातिय व धार्मिक सौहार्द व एकता को भंग करने और ऐसे कृत्यों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर भी कडा प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 188 एवं प्रचलित कानून के तहत फौजदारी मामला दर्ज किया जायेगा.
इस जानकारी के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने सभी शहरवासियों से आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ मिलजुलकर पर्व एवं उत्साह मनाने का आवाहन किया. साथ ही नियमों का पालन करते हुए शहर में शांति व व्यवस्था बनाये रखने की अपील भी की.

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