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नायलॉन मांजा के उपयोग पर लगेगी धारा 308

संक्रांति की पतंगबाजी पुलिस की निगरानी में

* अब तक दो पर हुए ऐसे केस
अमरावती/ दि. 10- 14 जनवरी को होने जा रही संक्रांत उतरण उपलक्ष्य पतंगबाजी पर पुलिस की कडी निगरानी रहनेवाली है. नायलॉन अथवा चायना का घातक मांजा बेचने और उपयोग करनेवालों पर दफा 308 के तहत केस दर्ज होने की जानकारी सीपी रेड्डी और एसपी विशाल आनंद ने आदेश में दी है. दोनों ही अधिकारियों ने अपने मातहतों को चायना मांजा के विरूध्द कडी कार्रवाई व धर पकड करने के निर्देश दिए हैं. अब तक माहुली थाना अंतर्गत ऐसे दो मामले दर्ज हो जो की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी.
सूत्रों ने बताया कि इसी सप्ताह नायलॉन मांजा से दो लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं. एक का गला कटा है. अभी भी अस्पताल में उपचार चल रहा है. अनेक पशु पक्षी चायना मांजा से घायल हुए है. कुछ काल कलवित भी. ऐसे में पुलिस ने 14 जनवरी की पतंगबाजी में पारम्परिक देसी मांजे के इस्तेमाल करने की हिदायत दी है. घातक नायलॉन मांजा रखने, बेचने, इस्तेमाल करने पर रोक है. ऐसा करते पाए जाने पर पुलिस दफा 308 के तहत अपराध दर्ज करेगी. उसी प्रकार मॉल वगैरह जब्त होगा.

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