पर्व एवं त्यौहारों की कालावधि में धारा 36 लागू
अमरावती/दि.12– आगामी समय के दौरान अमरावती जिले में कई पर्व एवं उत्सव मनाये जाने है. साथ ही महाविद्यालय व विद्यापीठ की परीक्षाओं के साथ ही इस समय लोकसभा चुनाव की धामधूम भी चल रही है. इस कालावधि के दौरान कानून व व्यवस्था अबाधित रखने हेतु महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 36 के अनुसार पुलिस आयुक्तालय परिसर के सभी पुलिस थानेदारों, पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को सोमवार 22 अप्रैल की मध्यरात्रि तक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के अधिकार प्रदान किये गये है. यह आदेश पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी द्वारा जारी किया गया है.
सडकों पर निकाली जाने वाली शोभायात्राओं को सुचारु रखने, किसी भी प्रार्थना स्थल पर होने वाली भीडभाड को नियंत्रित रखने के साथ ही वाहनों व लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न नहीं होने देने, नदी व घाट जैसे स्थानों पर बंदोबस्त रखने, वाद्यों को लेकर नियम व नियंत्रण रखने, सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर नियम व नियंत्रण रखने का काम आवश्यक किया गया है. सीपी रेड्डी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, सक्षम अधिकारियों ने इस अधिनियम की धारा 33, 35 व 37 से 40, 44 व 45 के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए.