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शहर में धारा 37 (1) (3) लागू

अमरावती/दि.7- शहर में शांति व सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37 (1) (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. यह आदेश शहर की कानून व सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए अमरावती पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में लागू किए गए है. 9 अक्तूबर की मध्यरात्रि से 23 अक्तूबर की मध्यरात्रि तक यह लागू रहेंगे. उल्लंघन करनेवाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी पुलिस आयुक्त ने दी है.

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