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जले में धारा 37 (1) व (3) लागू

अमरावती/दि.20 – जिले में शांति व व्यवस्था अबाधित रहे. इस बात के मद्देनजर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्बारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) व (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है. यह आदेश शहर पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र को छोडकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आगामी 30 जून 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा. साथ ही इन प्रतिबंधात्मक धाराओं का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसा अपर जिला दंडाधिकारी विवेक घोडके द्बारा सूचित किया गया है.

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