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जिले में धारा 37 (1) व (3) लागू
अमरावती/दि.11 – जिले में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर जिला दंडाधिकारी विवेक घोडके ने मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) व (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. यह आदेश पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र को छोडकर शेष जिले में 19 फरवरी तक लागू रहेगा. साथ ही इस आदेशका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.